सत्र् 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के शुल्क विनियमन हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं। ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों में कुछ संस्थाओं द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय का संबंद्धता प्रमाण पत्र एवं (NCTE) द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः AFRC द्वारा चाही गई जानकारी संस्था के लॉगिन पर "Latest Affiliation Letter of Recognized University and Permission Letter of a Recognized Regulatory body" की लिंक पर आवश्यक रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उक्त जानकारी के अभाव में शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकेगा। अपलोड करने में सहायता के लिये संलग्न फाईल को देंखे।
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