प्रदेश की निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थायें जो तकनीकी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं के द्वारा सत्र 2021-22,2022-23,2023-24 का शुल्क विनियमन दिनांक 31.12.2021 तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में